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मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण को मिली रफ्तार, ब्लास्टिंग कार्य हेतु प्रशासन ने दी सशर्त अनुमति

13 मई से 23 मई तक सीमित अवधि के लिए ब्लास्टिंग की मंजूरी, सुरक्षा मानकों का सख्ती से होगा पालन

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एमसीबी/12 मई 2026/ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मनेन्द्रगढ़ में निर्माणाधीन 220 बिस्तरीय नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए चिन्हित स्थल पर ब्लास्टिंग कार्य की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह अनुमति कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी आदेश के तहत दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यपालन अभियंता सीजीएमएससी लिमिटेड अंबिकापुर द्वारा अस्पताल भवन निर्माण हेतु चिन्हित स्थल पर चट्टानी हिस्से को हटाने के लिए ब्लास्टिंग कार्य की अनुमति मांगी गई थी। आवेदन पर पुलिस प्रशासन, नगर पालिका परिषद तथा संबंधित विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन, सुरक्षा मानकों और स्थल निरीक्षण के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुमति जारी की गई।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ब्लास्टिंग कार्य केवल लाइसेंसधारी ब्लास्टर की उपस्थिति में ही किया जाएगा तथा विस्फोटक सामग्री का परिवहन एवं उपयोग विस्फोटक नियम 2008 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कई कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

 

सुरक्षा के लिए लागू किए गए प्रमुख नियम

ब्लास्टिंग कार्य केवल सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे के बीच किया जाएगा।

ब्लास्टिंग से पूर्व क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया जाएगा और सुरक्षा परिधि तय की जाएगी।

चेतावनी संकेत, लाल झंडे एवं सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों से सुरक्षित दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रत्येक ब्लास्टिंग की पूर्व सूचना पुलिस थाना, नगर पालिका, तहसील कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा।

पर्यावरणीय एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

किसी भी दुर्घटना या क्षति की स्थिति में संबंधित ठेकेदार एवं विभाग जिम्मेदार होंगे।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।

 

13 मई से 23 मई तक प्रभावी रहेगी अनुमति

जारी आदेश के अनुसार यह अनुमति 13 मई 2026 से 23 मई 2026 अथवा कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अवधि विस्तार के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा । जिलेवासियों को अस्पताल निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सतर्क रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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